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उज्जैन में बड़ा प्रशासनिक एक्शन – तीन बदमाशों को कलेक्टर ने किया जिला बदर, 48 घंटे में छोड़ना होगा शहर!
उज्जैन लाइव, उज्जैन, श्रुति घुरैया:
उज्जैन में कानून व्यवस्था को मजबूत करने और आपराधिक गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए कलेक्टर एवं जिलादंडाधिकारी नीरज कुमार सिंह ने तीन शातिर बदमाशों को जिला बदर करने का कड़ा आदेश जारी किया है। इन अपराधियों को उज्जैन सहित आसपास के सात जिलों – देवास, इंदौर, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर, धार एवं आगर-मालवा की सीमा से भी बाहर रहने का निर्देश दिया गया है।
कलेक्टर ने आदेश दिया है कि हरिओम उर्फ कान्हा (पिता – राजेश सूर्यवंशी, चिमनगंज थाना क्षेत्र) और चेतन (पिता – प्रेमनारायण मीणा, जीवाजीगंज थाना क्षेत्र) को 6 महीने के लिए, जबकि जावेद उर्फ जैबुन (पिता – गबरू शाह, महाकाल थाना क्षेत्र) को 1 साल के लिए जिला बदर किया जाता है। इन अपराधियों को 48 घंटे के भीतर उज्जैन और सीमावर्ती जिलों से बाहर जाना होगा, और निर्धारित समयावधि तक इन जिलों की सीमाओं में प्रवेश नहीं करने की सख्त हिदायत दी गई है।
न्यायालय में पेशी की अनुमति, पर सख्त निगरानी
हालांकि, यदि इन अपराधियों के खिलाफ कोई प्रकरण उज्जैन जिले में स्थित न्यायालय में चल रहा हो, तो उन्हें सुनवाई के दौरान पेश होने की अनुमति रहेगी। लेकिन इसके लिए उन्हें पहले संबंधित थाना प्रभारी को लिखित सूचना देनी होगी। पेशी के तुरंत बाद, उन्हें पुनः जिले की सीमा से बाहर जाना अनिवार्य होगा।
क्यों लिया गया इतना बड़ा एक्शन?
प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई के पीछे इन अपराधियों की लगातार बढ़ती आपराधिक गतिविधियाँ बताई जा रही हैं। शहर में शांतिपूर्ण माहौल और आम नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कठोर कदम उठाया गया है। गुंडागर्दी, अवैध वसूली, मारपीट, और अन्य अपराधिक गतिविधियों में लिप्त पाए जाने के कारण इन बदमाशों को प्रशासन ने जिले से बाहर भेजने का फैसला किया।
48 घंटे में शहर छोड़ो, वरना होगी कड़ी कार्रवाई!
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई भी जिला बदर अपराधी 48 घंटे के भीतर जिले की सीमा नहीं छोड़ता है, या प्रतिबंधित क्षेत्रों में लौटने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ और भी कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।